छत्तीसगढ़ में बसों का सफर हुआ महंगा! सरकार ने जारी की नई किराया दरें
छत्तीसगढ़ में यात्री बसों से सफर करने वालों को अब ज्यादा किराया देना होगा। राज्य सरकार ने साधारण, डीलक्स, स्लीपर और वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों के लिए नई किराया दरें निर्धारित कर दी हैं। परिवहन विभाग की अधिसूचना के अनुसार, नई दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगी। साधारण बस में पहले 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपये और इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये किराया तय किया गया है।
साधारण और डीलक्स बसों का नया किराया
नई दरों के अनुसार अलग-अलग बस सेवाओं के लिए किराया इस प्रकार निर्धारित किया गया है:
साधारण बस: पहले 5 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, इसके बाद 1.75 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर।
साधारण रात्रिकालीन बस: सामान्य साधारण बस के किराये से 10 प्रतिशत अधिक।
डीलक्स बस: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 2.20 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर।
डीलक्स रात्रिकालीन बस: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 2.20 रुपये प्रति यात्री प्रति किलोमीटर।
एसी और स्लीपर बसों के लिए अलग दरें
वातानुकूलित और शयनयान बसों के लिए भी किराये की नई दरें निर्धारित की गई हैं।
डीलक्स नॉन-एसी स्लीपर और सेमी-स्लीपर: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 2.20 रुपये प्रति किलोमीटर।
डीलक्स एसी स्लीपर और सेमी-स्लीपर: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 3.20 रुपये प्रति किलोमीटर।
वोल्वो, स्कैनिया और मर्सिडीज जैसी सुपर लग्जरी एसी बसें: पहले 5 किलोमीटर के लिए 12 रुपये, इसके बाद 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर।
सुपर लग्जरी एसी सेमी-स्लीपर: सीट के लिए 3 रुपये प्रति किलोमीटर।
सुपर लग्जरी एसी स्लीपर: बर्थ के लिए 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर।
रात में चलने वाली बसों के लिए ये हैं शर्तें
अधिसूचना के अनुसार, साधारण रात्रिकालीन बस सेवा में सामान्य किराये से 10 प्रतिशत अधिक किराया लिया जाएगा। रात्रिकालीन सेवा से आशय ऐसी बस सेवा से है, जो सामान्यतः सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच संचालित होती है और जिसकी एक ओर की दूरी 200 किलोमीटर से अधिक होती है।
रात्रिकालीन, वातानुकूलित, शयनयान या अर्द्ध-शयनयान श्रेणी का लाभ तभी मिलेगा, जब संबंधित सेवा का उल्लेख बस के पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट में हो।
किराये की गणना में राउंडिंग का नियम
नई दरों के तहत किराये की गणना के बाद 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में बदला जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि छोड़ दी जाएगी।
सरकार ने अधिसूचना में कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों के लिए किराये में छूट का भी प्रावधान किया है। इसमें नेत्रहीन व्यक्ति, मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्ति, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग व्यक्ति, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और एचआईवी/एड्स से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं। इन श्रेणियों के लिए छूट लागू होने की शर्तें अधिसूचना के अनुसार निर्धारित होंगी।